MP Online Kiosk Registration Online (MP Online में पंजीयन कैसे करें?)

How to register in MP Online? (हिंदी में) (Sitting at home, how to make money online in Hindi)

मित्रों! आपको यह विचार आता होगा। कि कैसे ऑनलाइन पैसे कमाएं? (Friends! You might get this idea. How to make money online?) यदि हाँ, और आप मध्य प्रदेश में निवास करते है। तो आप मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल MP Online पर MP Online Kiosk Registration कर सकते हैं।

मप ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म | मप ऑनलाइन पंजीकरण | MP Online Registration Online Process

मप ऑनलाइन कीओस्क रजिस्ट्रेश | मप ऑनलाइन कैसे खोले | मप ऑनलाइन पोर्टल लोगिन

एमपीऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के बारे में (About MPOnline Authorized Kiosks)

एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपस्थित ऑनलाइन सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने का सरल उपाय है। सामान्यत: कियोस्क शहरी क्षेत्र में स्थित दुकान/ऑफिस/इंटरनेट कैफे ही होता है। जो एमपीऑनलाइन लिमिटेड के साथ नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक अनुबंध के तहत अधिकृत किया जाता है।

कियोस्क आवंटन के लिए इस प्रकार के व्यवसाय से जुड़े व्यवसायीबन्धु नियमानुसार MP Online New Registration ऑनलाइन कर सकते है। नागरिकों को ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने पर कियोस्क संचालक को प्रत्येक ऑनलाइन सेवा के लिए निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है। इस सेवा शुल्क का निर्धारण सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है।

mp online भोपाल, मध्य प्रदेश | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | मप ऑनलाइन पोर्टल |

MP Online में पंजीयन कैसे करें? (How to register in MP Online?) एमपीऑनलाइन अधिकृत कियोस्क स्थापित करने संबंधी जानकारी (Information related to setting up MPOnline authorized kiosks)

यदि आप 12वी पास हैं। और घर बैठे पॉज कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए MP ऑनलाइन कीओस्क पंजीयन आसानी से कर सकते हैं।

नागरिकों को एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाओं को प्रभावी रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराने का सरल उपाय है।

सामान्यत: कियोस्क, दुकान/ऑफिस/इंटरनेट कैफे ही होता है, जिसमें

  • कम्प्यूटर सेटअप
  • प्रिन्टर
  • स्कैनर
  • ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन या डोंगल
  • Biometric Fingerprint Device आदि की सुविधा उपलब्ध होती है।

इच्छुक आवेदक को एमपीऑनलाइन लिमिटेड के साथ नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक अनुबंध के तहत अधिकृत किया जाता है।

कियोस्क स्थापित करने हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष हो तथा कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसे कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है।

कीओस्क पंजीयन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important documents for kiosk registration)

आवेदक के पास पेनकार्ड, आधार नं. तथा दुकान का गुमाश्ता (स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र) होना भी अनिवार्य है।

  1. आवेदक फोटो
  2. आवेदक के पास समग्र आईडी होना आवश्यक हैं|
  3. दुकान स्थापना/गुमास्ता/पंचायत प्रमाण पत्र
  4. Passbook/Cancelled Cheque
  5. शहरी क्षेत्र के लिए दुकान / संस्थान की स्थापना का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बिजली / टेलीफोन बिल या दुकान का किराया।
  6. आवेदक का अपना पेन कार्ड।
  7. घर और दुकान (कियोस्क) का एड्रेस प्रूफ
  8. आवेदक की मार्कशीट (कम से कम हाईस्कूल पास)
  9. एमपी ऑनलाइन मापदंड के अनुसार कियोस्क पर एक साफ फ्लेक्स / बोर्ड लगाना अनिवार्य है।
  10. कियोस्क पर अधिकृत कियोस्क प्रमाण पत्र को उचित स्थान पर स्थापित करने की आवश्यकता है।
  11. दुकान का बाहरी फोटो और दुकान के अंदर का फोटो

कियोस्क स्थापित करने हेतु आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

आवेदन के उपरांत पंजीयन शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करना होती है।

लाभ कैसे मिलेगा? (How will I get the benefit?)

संचालकों द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने पर प्रत्येक ऑनलाइन सेवा के लिए निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है।

इस सेवा शुल्क का निर्धारण सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है।

जो अगले महीने की 6 तारीख तक आपके mponline वॉलेट में जुड़ जाते हैं।

कियोस्क आवंटन हेतु पंजीयन शुल्क तथा अनुबंध प्रक्रिया संबंधी पूरी जानकारी (Complete information related to payment of kiosk registration fees and contract procedure)

Mp Online Kiosk Registration Fees – कियोस्क स्थापित करने के इच्छुक आवेदक को आवेदन फार्म भरने के उपरांत पंजीयन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होता है।

  • शहरी क्षेत्र में कियोस्क स्थापित करने हेतु पंजीयन शुल्क 3000 /- रु. (कर अतिरिक्त) तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु पंजीयन शुल्क 1000/- रु. (कर अतिरिक्त) व प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के लिए शुल्क 500 /- रु. (कर अतिरिक्त) का ऑनलाइन भुगतान करना होता है।
  • ध्यान रखें भुगतान के उपरांत पंजीयन शुल्क की राशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
  • आवेदक कियोस्क आवंटन हेतु किसी भी व्यक्ति/एजेंट को आवेदन हेतु कोई भी शुल्क प्रदान न करें।
  • पंजीयन शुल्क के भुगतान के उपरांत आवेदक को कियोस्क आईडी और पासवर्ड की जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल/मोबाइल पर स्वतः प्राप्त होगी। इसके उपरांत कियोस्क संचालक को एमपीआनलाइन के साथ 500 रुपये मूल्य के ई-स्टाम्प पर कियोस्क अनुबंध कराना अनिवार्य है।
  • अनुबंध प्रक्रिया पूर्णतः आनलाइन की जावेगी तथा क्लास-3 के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अनुबंध पर कियोस्क संचालक को आनलाइन हस्ताक्षर कर प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर सकता है।

*ध्यान रखें भुगतान के उपरांत पंजीयन शुल्क की राशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।

कियोस्क आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हताएं –

  • कियोस्क हेतु आवेदन करते समय कियोस्क नाम में ‘MPOnline’ शब्द का किसी भी प्रकार से उपयोग न करें, अन्यथा कियोस्क आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। साथ ही कियोस्क संचालक विजिटिंग कार्ड पर भी MPOnline के लोगो का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
  • न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • पेनकार्ड धारक होना अनिवार्य है।
  • न्यूनतम 10 वीं (हाईस्कूल) पास होना अनिवार्य है।
  • आवेदक का नाम समग्र आईडी एवं पैन कार्ड मे एक समान होना अनिवार्य है।
  • समग्र आईडी के साथ eKYC होना भी अनिवार्य है। बगैर समग्र eKYC आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

MPOnline का ID Password कैसे मिलेगा? (How to get the MPOnline ID password?)

पंजीयन शुल्क के भुगतान के उपरांत आवेदक को कियोस्क आईडी (mp online application number) और पासवर्ड की जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल/मोबाइल पर स्वतः प्राप्त होगी।

अनुबंध के लिए Mponline डिजिटल हस्ताक्षर सेटिंग (Mponline Digital Signature Setting For Agreement)

Mponline Digital Signature Setting For Agreement

दोस्‍तों Mponline की कियोस्‍क लेने पर संचालक को अपने नाम से Mponline के साथ एक अनुबंध करना हाेता है।

कियोस्क संचालक को (1) सीओओ, एमपीआनलाइन लिमिटेड, भोपाल तथा (2) कियोस्क संचालक (जिनके नाम कियोस्क पंजीकृत है) के मध्य 500/- रुपये मूल्य के ई-स्टाम्प पर अनुबंध कराना अनिवार्य है।

अनुबंध प्रक्रिया पूर्णतः आनलाइन की जावेगी तथा CLASS-3 के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अनुबंध पर कियोस्क संचालक को आनलाइन हस्ताक्षर कर प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

कियोस्क संचालक के पास अनुबंध हेतु CLASS-3 श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है।

अनुबंध प्रक्रिया इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 या 11 में http://mponline.gov.in पर ही करें। अनुबंध प्रक्रिया उस सिस्टम में न करें, जिसमें बायोमेट्रिक्स डिवाइस का लायसेंस तथा एंटीवायरस अपलोड हो। अन्यथा आपका लायसेंस इनएक्टिव हो जावेगा।

अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर सकता है।

Mponline Kiosk agreement के समय आपके सामने जावा त्रुटी (mp online digital signature java error) आ सकती हैं| Digital Signature is Processing प्रक्रिया पूरी करने के लिये आपकाे अपने कम्‍प्‍यूटर में कुछ सेटिंग करनी हाेती है। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिल जायेगी।

MPOnline कीओस्क एग्रीमेंट की पूरी जानकारी के लिए आप नीचेे दी जा रही फाईल को देखें

PPT- Digital sign java applet error-resolution

डिजिटल सिग्नेचर की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये कम्‍प्‍यूटर के जावा को अनइंस्‍टाल कर दें।

व नीचे दी जा रही लिंक से जावा को डाउनलोउ करें व इंस्‍टाल करें।

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कियोस्क स्थापना, आवंटन एवं संचालन संबंधी सामान्य शर्तें (General Conditions for Kiosk Installation, Allocation and Operation)

  1. कियोस्क केवल उन्हीं स्थानों के लिए अधिकृत किया जाएगा जहां असामाजिक गतिविधियां संचालित न हो रही हों। साथ ही नागरिकों को वहां आने-जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
  2. बिना अनुमति के कियोस्क संचालन का स्थान न बदलें। यदि आप कियोस्क संचालन का स्थान बदलना चाहते हैं तो एमपीऑनलाइन से अनुमोदन के बाद ही पता बदलें।
  3. MP Online Kiosk स्थापित करने हेतु इच्छुक आवेदक के पास स्वयं अथवा किराये की उचित स्थान पर कम से कम 10X10 वर्गफुट की दुकान होना आवश्यक है।
  4. कियोस्क स्थापना हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाईस तथा इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है।
  5. संचालक को नागरिकों को पेयजल एवं बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराना होगा।
  6. कियोस्क का संचालन नियमानुसार नहीं करने पर अथवा कियोस्क आवंटन के समय गलत जानकारी प्रदान करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार MP Online को होगा।
  7. कियोस्क का संचालन निर्धारित स्थान से करना अनिवार्य है, दो स्थानों से कियोस्क संचालन न करें।
  8. नागरिकों को एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं प्रदान करने पर सभी को ऑनलाइन रसीद (पावती) देना अनिवार्य है।
  9. यदि किसी नागरिक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य आपसे कराया हैं तो उसकी रसीद भी अलग से प्रदान करें।
  10. यदि किसी कियोस्क द्वारा फर्जी रसीद नागरिक को प्रदान की जाती है, उसके कियोस्क टॉपअप की राशि राजसात कर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।
  11. नागरिकों को सेवा प्रदान करने पर निर्धारित शुल्क ही लेना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की शिकायत सही पाई जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।
  12. प्रत्येक कियोस्क संचालक को प्रतिमाह कम से कम 10 ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है।
  13. पूरे वित्त वर्ष में निर्धारित ट्रांजेक्शन नहीं करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
  14. नागरिकों को ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने पर कियोस्क संचालक को एमपीआनलाइन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जावेगा। इस सेवा शुल्क का निर्धारण सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है।
  15. कियोस्क संचालक को एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं कियोस्क लॉगिन के माध्यम से ही प्रदान करना अनिवार्य है। यदि कोई सेवा किसी अन्य पोर्टल पर उपलब्ध है तो भी उसे एमपीऑनलाइन कियोस्क लॉगिन के माध्यम से ही प्रदान करनी होगी, अन्यथा संबंधित कियोस्क के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
  16. कियोस्क संचालक को राज्य/जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सेमिनार, शिविर या अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा। उपस्थित न होने पर एमपीऑनलाइन एवं प्रशासन द्वारा संबंधित कियोस्क पर कार्यवाही की जायेगी।
  17. यदि एमपीऑनलाइन के अधिकारियों द्वारा आपको किसी भी प्रकार का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
  18. कियोस्क संचालकों द्वारा किसी भी ग्रुप या सोशल मीडिया में एमपीऑनलाइन के संबंध में अनुचित, नकारात्मक एवं भ्रमित करने वाले संदेशों का आदान-प्रदान करना गैरकानूनी है। यदि ऐसा किया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
  19. यदि किसी कियोस्क संचालक को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है तो उसे 48 घंटे के भीतर जवाब देना अनिवार्य है, अन्यथा कियोस्क सेवाएं स्वत: बाधित हो जाएंगी।
  20. यदि एमपीऑनलाइन द्वारा किसी कियोस्क की कियोस्क आईडी बंद कर दी जाती है तो एमपीऑनलाइन द्वारा अधिकृत कियोस्क का बोर्ड एवं कियोस्क प्रमाण पत्र तत्काल हटाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  21. कियोस्क संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर एमपीऑनलाइन के अधिकृत जिला समन्वयक से संपर्क करें।
  22. कियोस्क संचालकों को एमपीआनलाइन के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

नोट- दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर कियोस्क आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

एम पी ऑनलाइन के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for MP Online?)

एम पी ऑनलाइन के लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑफलाइन जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

MP Online Registration Process :-

  • सबसे पहले https://www.mponline.gov.in/portal/ पर खोले।
  • कियोस्क हेतु आवेदन एमपी ऑनलाइन की विंडो ओपन होगी।
  • MPOnline की साइट पर कियोस्क हेतु आवेदन पर क्लिक करें।
  • समग्र आईडी व पैन कार्ड नंबर सबमिट करे।
  • और निर्देशों को पढ़ते हुए वेरीफाई करें।
  • एमपीऑनलाइन अधिकृत कियोस्क आवंटन हेतु आवेदन फॉर्म को पूरा भरे।
  • सेंड OTP पर क्लिक करके अपने फॉर्म को वेरीफाई करें।
  • आवेदन फॉर्म को चेक करें।
  • और MP Online Registration Number को सुरक्षित करे।
  • भुगतान करें।
  • स्टाम्प अपलोड करके, डिजिटल सिग्नेचर करें।
  • डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस पूरी होने के बाद, आपको अपनी शॉप के बाहर और अंदर के बैनर का और शॉप का फोटो खींचकर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद शॉप मालिक और ऑपरेटर का फोटो अपलोड करना होगा।
  • फिर आपको MPOnline की ID और पासवर्ड बनाने होंगे।
  • MP Online Profile Registration की सामान्य जानकारी जैसे कीओस्क फोटो / मोबाइल नंबर को आप एडिट भी कर सकते हैं।

इस प्रकार आपका MP Online New Registration Process पूरा हो जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक For MP Online Registration 2024


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Max Dkd
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